Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: बिहार सरकार द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्ग की लड़कियों के लिए काफी लाभकारी योजना चलाई गई है जिसका नाम ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ है। इस योजना के अंतर्गत गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के शादी के लिए बिहार सरकार द्वारा 51000 की आर्थिक मदद की जाती है साथ ही उनकी विवाह भी कराई जाती है।
जो भी गरीब माता-पिता अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करा पाते और उनके शादी के लिए अच्छी बचत नहीं कर पाते तो फिर करना विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद उन्हें आर्थिक मदद के साथ सामूहिक विवाह भी कराई जाती है। अगर आप भी योजना के लिए आवेदन कर लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे इस लेख में हमने आवेदन करने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज तथा पात्रता से संबंधित सारी जानकारी विस्तार से बताइ है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana क्या है?
आज के समय में कई ऐसे गरीब परिवार है जो अपने लड़कियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते जिसके कारण उनकी शादी भी जल्दी कर देते हैं और लड़कियों की शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं कर पाते। ऐसे हालातो को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवार जो अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते उन्हें इस योजना का लाभ दिया है।
इस योजना का लाभ केवल वही लड़कियों का सकती हैं जो की पात्र होगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थी लड़कियों के खाते में 51000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी साथ ही उनका सामूहिक विवाह कराया जाएगा। जिससे वह अपने नए जीवन का शुरुआत आत्मनिर्भरता से कर सकती है। आइये जाने इस योजना के पात्रता मापदंड, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
आवेदन हेतु पात्रता मापदंड
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदककर्ता लड़की बिहार की मूल रूप से निवासी होनी चाहिए।
- लड़की के परिवार में बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है अन्यथा वे आवेदन नहीं कर सकती।
- लड़की के परिवार की वार्षिक आय ₹60000 से कम होनी चाहिए।
- लड़की का विवाह जिस लड़के से हो रहा है लड़की की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने जरूरी है जो नीचे दिए गए-
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जात प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के तहत अप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा इसका अधिकारी पोर्टल बनाया गया है जहां पर जाकर आप नीचे दिए गए स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- आधिकारिक पोर्टल पर जाने के बाद आपको Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana पर क्लिक करना।
- उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जिसे डाउनलोड कर लेना है।
- फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई सारी जानकारी को ध्यान पूर्वक भर देना है।
- इसके बाद मानेंगे दस्तावेजों को अपलोड करना है और फॉर्म को स्कैन कर देना है।
- इतना करने के बाद एक बार रीचेक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक सबमिट करने के पश्चात अगले कुछ दिनों में अधिकारियों द्वारा फॉर्म को पास कर दिया जाएगा इसके बाद आपके खाते में ₹51000 की आर्थिक सहायता भेज दी जाएगी साथ ही अधिकारी द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा।